भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंक इकाइयों के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां स्थापित करने के लिए नियमों में ढील देते हुए बड़ी राहत दी है। गुरुवार को केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया कि इस खंड में अधिक कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नेटवर्थ की जरूरत को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।गौरतलब है कि वर्तमान में किसी गैर-बैंक इकाई के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां स्थापित करने के लिए नेटवर्थ की सीमा 100 करोड़ रुपये है। भारत बिल भुगतान प्रणाली बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। यानी इस मंच के माध्यम से किसी भी अन्य भुगतान मंच के जरिये बिल अदा किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में जारी बयान में कहा कि है कि गैर-बैंक भारत बिल बीबीपीओयू के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।